Home राज्य हरियाणा : नए कानून के तहत पहले दिन 24 केस हुए दर्ज

हरियाणा : नए कानून के तहत पहले दिन 24 केस हुए दर्ज

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एक जुलाई यानी सोमवार से भारतीय दंड संहिता को लागू कर दिया गया। इसके तहत हरियाणा में कुल 24 मामले नई धाराओं के तहत दर्ज किए गए।प्रदेश में पहला मामला सोनीपत में लूट तो दूसरा मामला रोहतक में हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा मामले रोहतक में दर्ज किए गए हैं।नए बदलाव के साथ पहले दिन पुलिसकर्मियों को मामला दर्ज करने में थोड़ी मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। थाने में वरिष्ठ अधिकारियों से रायशुमारी करते दिखे।देश में 164 साल से चल रही आइपीसी की धारा अब खत्म हो गई है। अब बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू हो गया। आज इसी के तहत सोनीपत में सबसे पहला मामला नई धारा के तहत दर्ज किया गया।

सोनीपत जिले में दर्ज हुआ पहला मामला

नए कानूनों के तहत प्रदेश के सोनीपत जिले के सदर थाने में लूट की पहली वारदात हुई। सोनीपत के रतनगढ़ गांव के पास बदमाश बिजली कर्मचारी की बाइक और मोबाइल फोन लूट ले गए। पीड़ित बिजली कर्मचारी की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023)की धारा 309(4) के तहत केस दर्ज किया गया है।आरोपितों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। बिजली निगम में बतौर एएलएम बड़ासनी गांव के मंजीत रविवार की रात को गांव रतनगढ़ से ट्रांसफार्मर में फाल्ट की शिकायत ठीक करने के लिए जा रहे थे।वह पावर भठगांव पावर हाउस से करीब साढ़े 12 बजे बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ जा रहा था। जब वह भठगांव और रतनगढ़ के बीच पहुंचा तो सड़क पर तीन-चार युवक ने रोक लिया। मारपीट कर मंजीत की बाइक और मोबाइल फोन छीन ले गए। सुबह 3 बजकर 10 मिनट मामला दर्ज हुआ।

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