नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मसले पर आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वह 15 जुलाई को फैसला सुनाएगा। एसपीपी ने कहा कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। आबकारी नीति में साउथ ग्रुप का प्रभाव था। समूह के सभी प्रमुख व्यक्ति कविता के आदेश के तहत काम करते थे। उन्होंने टीडीपी सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बयान भी पढ़े, जिन्होंने 16 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की थी। उनके बेटे राघव मगुंटा ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि बयानों की एक सूची है, जिस पर वह भरोसा कर रहे हैं, जिसमें शरथ रेड्डी, गोपी कुमारन और राघव मगुंटा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है।
बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ आरोपपत्र दायर
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