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नई दिल्ली । केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा देश के सभी 736 जिला कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है। उनके जिले में आईएसआई मानक के हेलमेट का विक्रय हो। यदि उनके जिले में कोई हेलमेट निर्माता है। तो वह भी मानक के अनुसार हेलमेट का निर्माण करें। यदि घटिया क्वालिटी का हेलमेट पाया जाए, उस फैक्ट्री को सील करने के आदेश जिला कलेक्टर को दिए गये हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय के अपर सचिव भरत खेड़ा द्वारा यह आदेश सभी जिले के कलेक्टर को भेजा गया है। घटिया हेलमेट के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी जिला कलेक्टर को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा अभियान के तहत की गई है।